एस.पी.सक्सेना/बोकारो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य (Jharkhand state) प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत महत्वपूर्ण दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं।
इन दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु बोकारो जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं । जिनमें केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम हो।
उपायुक्त बोकारो ने चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उन पर आइपीसी की धारा 188 तथा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है।
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