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ओडिशा सरकार द्वारा ओडिया खाने के इंसेंटिव देने के लिए आठ गाइडलाइंस जारी

पीयूष पांडेय/बड़बिल (ओडिशा)। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और बाहर ओडिया खाने के रेस्टोरेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा टूरिज्म (अमेंडमेंट) पॉलिसी, 2026 के तहत नई पहल को लागू करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी की हैं।

जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के पर्यटन विभाग (टूरिज्म डिपार्टमेंट) ने राज्य की खाने की विरासत को बढ़ावा देने की नीति के तहत इंसेंटिव पाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए आठ शर्तें तय की गयी है। निर्देश में ज़मीन का मालिकाना हक या वैलिड एग्रीमेंट, कम से कम 25 मेहमानों के बैठने की क्षमता, साफ़-सुथरी और काम करने वाली किचन सुविधा और इंसेंटिव का फ़ायदा उठाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए कम से कम 20 लाख का निवेश (ज़मीन और बिल्डिंग को छोड़कर) तय किया गया है।

इसमें पारंपरिक ओडिया खाने के तरीकों में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी, साफ़ और काफ़ी जन सुविधा, लागू बिल्डिंग बायलॉज़ के अनुसार पार्किंग सुविधा का इंतज़ाम और इंसेंटिव के लिए अप्लाई करने के लिए रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में स्थानीय और अंग्रेजी भाषा दोनों में ओडिया खाने का प्रदर्शन भी ज़रूरी किया गया है।

पर्यटन विभाग ने ओडिया खाने में विशेषज्ञता रखने वाले रेस्टोरेंट को पूंजी (कैपक्स) और संचालन (ओपक्स) दोनों तरह की मदद की पेशकश की है। कैपक्स सपोर्ट में आवश्यक खर्च का 30 प्रतिशत तक पूनर्वापसी (रीइंबर्समेंट) दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपये तक हो सकता है। यह रीइंबर्समेंट तीन स्तर (इंस्टॉलमेंट) में देने का प्रस्ताव है। जिसमें व्यवसायिक संचालन के एक साल बाद 50 प्रतिशत, दूसरे साल बाद 25 प्रतिशत और शेष 25 प्रतिशत तीसरे साल बाद शामिल है।

ओडिशा के रेस्टोरेंट के लिए, एलिजिबल कॉम्पोनेंट में फर्निशिंग, इंटीरियर, किचन इक्विपमेंट, मौजूदा जगहों की रिपेयर, रेनोवेशन और सिविल वर्क शामिल हैं, जबकि राज्य के बाहर के रेस्टोरेंट के लिए, कवरेज में फर्निशिंग, इंटीरियर और किचन इक्विपमेंट शामिल हैं।

पॉलिसी में संचालन लागत कम करने के लिए ओपक्स इंसेंटिव भी दिए गए हैं, जिसमें राज्य के अंदर के रेस्टोरेंट पहले साल में अपने महीने के बिजली चार्ज का दोगुना रीइंबर्समेंट पाने के हकदार हैं, इसके बाद दूसरे और तीसरे साल बिजली चार्ज और स्टेट जीएसटी का रीइंबर्समेंट मिलेगा। ओडिशा के बाहर के रेस्टोरेंट के लिए, तीन साल के समय के लिए महीने के बिजली चार्ज का दोगुना रीइंबर्समेंट किया जाना है। दोनों मामलों में, कुल रीइंबर्समेंट 2 लाख रुपये प्रति यूनिट प्रति महीना तक सीमित है।

जारी दिशा निर्देश के अनुसार, ये इंसेंटिव ओडिशा के भीतर सरकार द्वारा नोटिफाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ-साथ राज्य के बाहर चुनी हुई जगहों पर भी लागू हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे पांच बड़े मेट्रो शहर शामिल हैं। जहां हर शहर में पांच यूनिट की लिमिट है और आगरा, वाराणसी, गोवा, कोच्चि और जयपुर जैसे पांच खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहां हर डेस्टिनेशन पर अधिकतम दो यूनिट हो सकती हैं। रेस्टोरेंट के क्लेम को पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई ओडिया कुलिनरी कमेटी जांच करेगी।

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