सिद्धार्थ पांडेय/चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित एसडीजेएम (सदर) न्यायालय ने किरीबुरू थाना कांड संख्या-4/24 के एक आरोपी के खिलाफ इश्तेहार जारी करते हुए उसे अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत यह कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के अनुसार फरार आरोपी सूरज दास उर्फ सूरज पान (लगभग 35 वर्ष), पिता स्वर्गीय शर्मा पान, रहिवासी मेन मार्केट किरीबुरू, थाना किरीबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 325 के तहत मामला दर्ज है।
मामले में पहले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर किरीबुरू पुलिस ने डुगडुगी बजाकर आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा कर उसे शीघ्र अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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