चास व् बेरमो अनुमंडल दंडाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश
एस. पी. सक्सेना/बोकारो। कुड़मी व् कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन के दौरान रेलवे मार्ग को बाधित किए जाने की आशंका को लेकर बोकारो जिला के हद में बेरमो तथा चास अनुमंडल क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों व् आसपास के क्षेत्र में धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागु कर दिया गया है।
जिला व् अनुमंडल प्रशासन के अनुसार 20 सितंबर को होनेवाले रेल टेका आन्दोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति-व्यवस्था भंग करने एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की आशंका व्यक्त की गई है। परिस्थितियों को देखते हुए चास के अनुमंडल दंडाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा तथा बेरमो अनुमंडल दंडाधिकारी -सह-अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
बताया जाता है कि चास अनुमंडल क्षेत्र के बोकारो रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र, राधागांव रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र, तुपकाडीह रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास का क्षेत्र, बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के जगेश्वर विहार, दनिया, डुमरी विहार, गोमिया, बोकारो थर्मल, जारंगडीह, बेरमो, फुसरो, भंडारीदह तथा चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाया गया हैं।
इस दौरान उपरोक्त स्थान के आसपास पाँच अथवा पाँच से अधिक जनों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, सभा करना एवं भीड़ लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेयास्त्र अथवा पारम्परिक हथियार (लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, फरसा, बरछा, तलवार, तीर-धनुष आदि) लेकर चलना, भ्रमण करना या उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सहित धार्मिक स्थलों पर सभा, गोष्ठी, जलसा या किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, धरना या प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा, अफवाह फैलाने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी वरीय अधिकारियों को तुरंत सूचित करेंगे।
जिला प्रशासन के अनुसार निषेधाज्ञा आदेश पुलिस बल, पदाधिकारी, दंडाधिकारी, शादी-विवाह, शव यात्रा एवं रेलवे यात्रियों पर लागू नहीं होगी। निषेधाज्ञा 19 सितंबर की संध्या 6 बजे से 20 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी व् ओपी प्रभारी की होगी।
उक्त आदेश को व्यापक प्रचार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है एवं इसे सभी वरीय अधिकारियों तथा अनुमंडल/अंचल/प्रखंड कार्यालयों एवं थाना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुख्यालय तेनुघाट मुकेश मछुवा ने 19 सितंबर को दी।
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