एन. के. सिंह/फुसरो (बोकारो)। आयकर विभाग टीडीएस वार्ड बोकारो द्वारा टीडीएस/टीसीएस विषय पर एक सेमिनार वेतन एवं लेखा कार्यालय सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ कैंट के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया।
सेमिनार में आयकर अधिकारी टीडीएस वार्ड बोकारो दीपक कुमार द्वारा टीडीएस एवं टीसीएस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने उपस्थित सभी डीडीओ करदाताओं को सही दर से टीडीएस काटने, काटे गए राशि को सरकारी खाते में सही समय पर जमा करने और नियत तिथि पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फाइल करने का अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि गलत जानकारी देने के कारण व्यक्ति या फर्म का कटा गया टीडीएस उनके फॉर्म 26 एएस में परिलक्षित नहीं होता है, जिससे उन्हें अपना आयकर विवरणी दाखिल करने में परेशानी होती है। साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। जबकि उनका टैक्स डिडक्टर द्वारा पहले से ही कटकर भुगतान किया जाता हैं।

सेमिनार में टीडीएस/टीसीएस के नये प्रावधानों के अतिरक्त कर कटौती नहीं करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही फॉर्म 12 बीबी के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी कर्मचारीयों के लिए अनिवार्य बताया गया है जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा कर्ता रिकार्ड आफिस कर चाहते हैं।
इस कार्यक्रम में सम्यक (कुछ वेतन एवं लेखा कार्यालय सिख रेजिमेंट सेंटर, रामगढ कैंट, (आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भाग लिया। उपरोक्त सेमिनार में आयकर निरीक्षक मनोज कुमार झा एवं अन्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार झा द्वारा किया गया।
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