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बीएसएल ने हाउसिंग सोसाइटी भेजा नोटिस, प्लॉट-भवन हस्तांतरण पर रोक के निर्देश

रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। सेल के बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) प्रबंधन ने बोकारो स्टील एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड को लीज एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन को लेकर कड़ा नोटिस जारी किया है।

बताया जाता है कि बीएसएल प्रबंधन के अनुसार 4 दिसंबर 1970 के लीज समझौते के तहत लगभग 90 एकड़ जमीन 60 वर्षों के लिए केवल संयंत्र के सेवारत कर्मचारियों की आवासीय सुविधा के लिए दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया कि वर्ष 2022 में सोसाइटी ने बिना बीएसएल की अनुमति अपने बायलॉज में संशोधन कर पूर्व एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सदस्यता देने की पहल की, जो मूल लीज शर्तों के विपरीत है। बीएसएल ने स्पष्ट किया कि बायलॉज में संशोधन से मूल लीज एग्रीमेंट की शर्तें नहीं बदलतीं।

बीएसएल प्रबंधन ने सोसाइटी को 30 दिनों में सदस्यता एवं हस्तांतरण व्यवस्था मूल शर्तों के अनुरूप करने और नियम विरुद्ध प्लॉट या भवन के हस्तांतरण, म्यूटेशन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व हस्तांतरणों का पूरा विवरण और भूमि के भौतिक सत्यापन व ऑडिट में सहयोग मांगा है। निर्देश कि अनुपालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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