हत्या के मामले में तीन आरोपी न्यायालय द्वारा पाया गया दोषी
ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा मुकरर की है।
न्यायालय द्वारा धनबाद जिला के हद में तोपचांची थाना क्षेत्र के कूड़ामु रहिवासी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। मालूम हो कि, पीड़िता ने थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि अकेला पाकर अभियुक्त मुकेश कुमार महतो ने उसके साथ बाजबरन बलात्कार किया और उससे शादी करने का आश्वासन दिया।
इस प्रकार कई बार बलात्कार किया और जब शादी करने के लिए बोली तो वह इंकार कर दिया। तब वह मामला दर्ज कराई है। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मुकेश को दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त मुकेश कुमार महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की। एक अन्य जानकारी के अनुसार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया है।
मालूम हो कि गोमियां थाना क्षेत्र (वर्तमान में चटरोचट्टी थाना) के लोधी रहिवासी मो. ऐनुल अंसारी ने 20 मई वर्ष 2014 को सामुदायिक अस्पताल गोमियां में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया।
इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब सूचक उसे साथ लेकर मो. इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीमुलाह को मार पीट किया। इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया।
इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य भी शामिल हो और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट की। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया।
सजा के बिंदु पर आगामी 30 सितंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की।
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