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कानूनी रूप से साक्षर एवं सशक्त बनाना प्राधिकार का मूल कर्तव्य-एसीजेएम

फिरोज आलम/जैनामोड़(बोकारो)। नालसा व झालसा के आदेश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Director Pradeep Kumar Srivastava) के निर्देश पर 8 अप्रैल को जरीडीह प्रखंड (Jaridih block) के पंचायत सचिवालय जैना में चलन्त लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में तेनुघाट के अपर मुख्य दंडाधिकारी विशाल गौरव, अधिवक्ता इम्तियाज आलम व् संतोष ठाकुर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मोहनलाल ठाकुर, पारा लींगल  वॉलिंटियर नीलू कुमारी प्रियदर्शी आदि मौजूद थे। मुख्य अतिथि एसीजेएम गौरव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए है, किंतु जागरूकता एवं अशिक्षा के कारण बहुत से लोग अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।  समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से साक्षर एवं सशक्त बनाना प्राधिकार का मूल कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में डायन बिसाही जैसे कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दिये। शिविर में  शौचालय, पेंशन, आवास, असंगठित मजदूर सहित अन्य  61 आवेदनों का तत्वारित निष्पादन किया गया। शिविर के दौरान लाभूको से मुख्य अतिथि ने समस्याओं को सुना।

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