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समस्तीपुर में बिजली चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन

प्रहरी संवाददाता/समस्तीपुर (बिहार)। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल समस्तीपुर (शहरी) द्वारा बिजली चोरी के एक मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है।

बताया जाता है कि बीते 22 मार्च को विद्युत विभाग की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान समस्तीपुर शहर के विवेक-विहार मुहल्ला में स्व. रामस्वरूप राम के पुत्र विश्वनाथ राम द्वारा अवैध रूप से लो-टेंशन (पीवीसी) सर्विस केबल के माध्यम से जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता बिना वैध कनेक्शन के विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उक्त अवैध उपयोग से कंपनी को लगभग ₹54,150/- की राजस्व क्षति हुई है। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। थाना में दिए गये आवेदन में संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ घटना का विवरण, जब्ती सूची एवं गवाहों की जानकारी भी संलग्न की गई है।

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