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कोरोना के कारण 2 मई तक अधिवक्ता संघ न्यायालय के कार्य में भाग नहीं लेंगे

संवाददाता तेनुघाट/बोकारो। झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) ने 2 मई तक राज्य के अधिवक्ताओं को अदालती कार्य में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया है। उक्त बातों को जानकारी देते हुए तेनुघाट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कुमार अनंत मोहन सिन्हा (Director Anant Mohan sinha)  एवं महासचिव वकील प्रसाद महतो ने बताया की झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुरूप ही बैठक में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने यह निर्देश दिया है कि वर्तमान समय में वकीलों को संक्रमण से बचाना जरूरी है। संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय उनके घर पर रहना होगा। इसलिए काउंसिल ने अगले 2 मई तक अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक को किसी भी प्रकार की अदालती कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होने को कहा है। श्री सिन्हा ने आगे बताया कि सभी अधिवक्ता अदालती कार्रवाई से दूरी बनाए रखें, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। संक्रमण से बचने का एकमात्र यही रास्ता बचा हुआ है। जिससे कि कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। आगे फिर 2 मई को काउंसिल के रिव्यू मीटिंग के बाद उसमें आगे का निर्णय जो होगा। जैसा झारखंड स्टेट बार काउंसिल का निर्देश होगा। कुछ निर्देश पर कार्य की जाएगी।श्री सिन्हा ने कहा कि तेनुघाट अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होगा। ताकि हम कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ सके और खुद, परिवार को और सभी को सुरक्षित रख सके। सभी को यह भी जरूरी है कि वह मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन करें। जिससे हम खुद एवं सभी को सुरक्षित रख सके।

 

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