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निजी कॉलेज के शिक्षण व् गैर-शिक्षण कर्मियों के एमएसीपी, पीएचडी नियम में सरलता

पीयूष पांडेय/बड़बिल (ओडिशा)। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के पूर्ण सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कुछ सुविधाओं को मंजूरी दी है।

ओडिशा संशोधित वेतनमान नियम 2017 के तहत प्रदान की गई संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) को पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लाभ के लिए सरल बनाया गया है। अब एमएसीपी का निर्धारण शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होने की तिथि के बजाय प्रथम अनुदान प्राप्त होने की तिथि के आधार पर किया जाएगा।

पूरी तरह से सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने, पीएचडी करने के लिए कदम उठाए गए हैं। रोजगार के दौरान पीएचडी की अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहन के रूप में केवल प्रवेश स्तर पर (केवल संकाय पद पर) उचित वेतनमान में दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।

ज्ञात हो कि 5टी के चेयरमैन कार्तिक पांडियन के क्योंझर जिला दौरे के अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत पूर्णतः सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने उन्हें अपनी दुर्दशा से अवगत कराया था। इसके बाद नवीन पटनायक कैबिनेट ने उक्त अध्यादेश को मंजूरी दी है।

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