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सड़क दुर्घटना मामले में सुनील राम को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी-गिरि

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। व्यवहार न्यायालय बोकारो की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि कुमारी की अदालत ने जीआर केस नंबर 955/21 में आरोपी सुनील राम को बाइज्जत बरी कर दिया।

उक्त जानकारी देते हुए 11 जुलाई को अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बताया कि यह मामला बोकारो जिला के हद में हरला थाना कांड संख्या 70/21 से संबंधित था, जिसमें सड़क दुर्घटना में दो राहगीरों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने सुनील राम पर वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया था। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।

उन्होंने कोर्ट के समक्ष ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी सुनील राम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरि ने कहा कि कोर्ट का यह निर्णय निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है। कहा कि यह मामला सड़क सुरक्षा और वाहन चालन में सावधानी की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है।

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