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हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि सूचिका संगीता कुमारी ने एक जुलाई 2021 को बोकारो थर्मल थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराई थी कि उसके पति अनिल कुमार कमार जो रेलवे में कार्यरत थे। वे एक जुलाई की सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। शाम लगभग 7 बजे किसी के द्वारा सूचना मिली कि उसके पति को रेलवे ट्रैक के सामने किसी के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना पाने के जब वहां रेलवे अधिकारियों के साथ पहुंची तो देखा कि किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसके पति की हत्या कर दी है।

महिला के उक्त बयान के आधार पर बोकारो थर्मल में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद छानबीन के दौरान आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनाने के बाद जिला जज द्वितीय ने आरोपी आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाया। सिद्ध दोषी पाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया और उनका साथ सुचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने दिया।

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