Advertisement

जिला जज द्वितीय ने दहेज हत्या के दोषी को दस साल की सुनाई सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने 19 दिसंबर को दहेज हत्या के आरोपी राजु कुमार महतो को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि जिला के हद में नावाडीह थाना क्षेत्र के अरगामो निवासी सूचक अनंत लाल चौधरी ने बेरमो थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री भारती देवी की शादी बेरमो प्रखंड के गांधीनगर थाना क्षेत्र के वेदकारो निवासी राजु कुमार महतो के साथ हुई थी।

शादी के बाद उनकी पुत्री ससुराल में कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसे पति एवं ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 30 सितंबर 2020 को सूचक की पुत्री के देवर ने फोन कर बताया कि आपकी पुत्री ढोरी रिजनल अस्पताल करगली में भर्ती है।

आप लोग यहां आइए। जब करगली रीजनल अस्पताल ढोरी पहुंचे तो देखा कि सूचक की पुत्री मृत अवस्था में मर्चरी हाउस में पड़ी हुई है। उसके गला, कान, नाक में चोट के निशान है। जिससे पूरा विश्वास है कि उनकी पुत्री भारती देवी को उसके पति राजू कुमार महतो एवं ससुराल वालों ने मिलकर जान से मार कर अस्पताल में भर्ती कराया है।

मृतका के पिता के उक्त बयान के आधार पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय अनील कुमार के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध की धारा 304(B) दहेज हत्या के मामले में आरोपी राजु कुमार महतो को दोषी पाते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा एवं अपराध की धारा 498(A) दहेज उत्पीड़न मामले में 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त राजु को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *