एस. पी. सक्सेना/बोकारो। व्यवहार न्यायालय बोकारो की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि कुमारी की अदालत ने चोरी एवं चोरी का माल रखने के आरोप में युवक राजू कुमार को सबूतों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार जीआर केस नंबर 1182/22 (बीएस सिटी थाना कांड क्रमांक-210/22) के तहत आरोपी राजू कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) तथा 411 (चोरी का माल रखना) के अंतर्गत मुकदमा चल रहा था। उस पर आरोप था कि सेल के बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) का लोहे का ग्रिल चोरी कर रहा था।
मामले में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों को अदालत ने अपर्याप्त माना। बचाव पक्ष की ओर से युवा वरीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस किया।
बताया जाता है कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चोरी की बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था और न ही कोई तकनीकी साक्ष्य (सीसीटीवी फुटेज या फिंगर प्रिंट) पेश किया गया। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।
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