स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक सप्ताह के लिए विस्तारित किया गया

अब 24 जून को पूर्वाहन 06 बजे तक मनाया जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य-उपायुक्त
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर झारखंड सरकार (Jharkhand government) द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को अगले एक सप्ताह 24 जून के पूर्वाह्न 6 बजे तक के लिए विस्तारित किया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के आलोक में बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह ने जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलावासियों से अपील की है।
*गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश निम्न है :- जिले में सभी दुकानें अपराह्न 4 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानें (फल, सब्जी, राशन सामग्री, मिठाई, खाने-पीने का समान बेचने वाली दुकानों) सहित सभी दुकानें शनिवार को अपराह्न 4 बजे से सोमवार पूर्वाह्न 6 बजे तक बंद रहेंगी। केवल दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। उपरोक्त समयावधि में दवा दुकानों/ स्वास्थ्य जांच केंद्र/ क्लिनिक/ अस्पताल/ पेट्रोल पंप/ एलपीजी आउटलेट/ सीएनजी आउटलेट/ होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां/ नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा/ कोल्ड स्टोरेज/ वेयर हाउस/ अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे। जबकि सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स/ थियेटर/ असेम्बली हॉल/ बैंक्वेट हॉल/ बार/ पार्क/ स्टेडियम/ क्लब आदि बंद रहेंगे। रेस्तरां प्रबंधन द्वारा सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी, रेस्तरां में बैठ कर खाना प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के सामग्रियों का निर्बाध परिवहन जारी रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के सभी कार्यालय अपने मैन पावर के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अपराह्न 4 बजे तक खुले रहेंगे। सभी प्रकार के सामग्रियों का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी वे सभी यथावत रहेंगी। पूजा से संबंधित सभी धार्मिक स्थलों में कर्मकाण्ड के लिए खुला रखने की अनुमति होगी, किन्तु किसी भी आगन्तुक के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी जगह (इंडोर या आउटडोर) 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते है। शादी-विवाह सिर्फ घरों या कोर्ट में ही हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक जगह/ सामुदायिक भवन/ बैंक्वेट हॉल आदि जगहों में नहीं होंगे। विवाह में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। विवाह समारोह के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में विवाह की तिथि से तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। स्कूल/ कॉलेज/आइटीआइ/ कौशल विकास केंद्र/ कोचिंग संस्थान/ प्रशिक्षण केंद्र समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा/ डिजिटल सामग्री के जरिए शिक्षा प्रदान की जा सकती है। झारखंड सरकार के विभिन्न ऑथोरिटी द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली भोजन सामग्री की होम डिलीवरी की जाएगी। सभी स्टेडियम/जिम/स्विमिंग पूल/पार्क बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले या जिला प्रशासन की अनुमति उपरांत उद्योग या खनन कार्य से जुड़े अधिकारियों के आवागमन में इस्तेमाल होने वाले बसों को छोड़ अन्य बस परिवहन बंद रहेगा। रेल/हवाई यात्रा/अंतिम संस्कार से संबंधित लोगों या कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित ड्यूटी से लौट रहे लोगों को ही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन की छूट होगी।
*मूवमेंट के लिए ई-पास से संबंधित दिशा निर्देश:- निजी वाहन के द्वारा जिला से बाहर या राज्य से बाहर आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी। ई-पास epaasjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यात्रा करने के लिए वैध पहचान पत्र और वैध टिकट अनिवार्य होगा। जिला के भीतर आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे राज्य से आने-जाने के लिए कॉमर्शियल टैक्सी को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में निजी वाहन से आवागमन की अनुमति सिर्फ ई-पास के साथ होगी। केंद्र सरकार/ झारखंड सरकार/ अन्य राज्य सरकार के वाहनों को ई-पास की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार लगाए जाने की अनुमति सिर्फ उसी शर्त पर होगी जब उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जमीन में गोल आकार का निशान लगाना होगा। अन्य राज्यों से आने वालों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क/फेस कवर के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा या अन्य सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों आदि में जाने की मनाही होगी।
उपायुक्त ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/ प्रतिष्ठान/ संस्थान के विरूद्ध महामारी अधिनियम एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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