प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय से दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त पति रहावन ओपी थाना अंतर्गत ग्राम झुमरा रहिवासी दीपक महतो को दोषी पाने के बाद दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव थाना ग्राम गाडी होटवार रहिवासी अजय महतो ने बताया था कि उसकी बहन सुनीता कुमारी की शादी 10 मई 2022 को आरोपी दीपक महतो के साथ हुई थी। शादी के बाद एक महीने तक उसकी बहन ठीक से ससुराल में रही, मगर उसके बाद उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रतड़ना उसके पति द्वारा दिया जाने लगा। जानकारी मिलने पर एक मोटरसाइकिल दिए।
उसके बाद 3 जनवरी 2024 को मेरी बहन को एक पुत्र हुआ। जहां हम पूरे परिवार गए। उसके एक महीने के बाद फिर मेरा बहनोई दीपक मेरी बहन सुनीता से पचास हजार रुपए की मांग करने लगे। जिसे लेकर मेरे बहनोई उसके दोनों भाई और गोतिनी मेरी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
बताया कि फिर 8 मार्च 2024 को मेरी बहन एवं बच्चे को लाकर मेरे बहनोई दीपक मेरे घर छोड़कर चले गए। उसके बाद 27 मार्च 2024 को मेरी माँ मीना देवी, मेरी बहन एवं बच्चे को लेकर ससुराल आई तब उसके परिवारजन गाली गलौज करने लगे। फिर 29 मार्च 2024 को मेरी माँ समझा बुझा कर घर आई। तो मेरी बहन की गोतनी का फोन आया कि आपकी बहन की हालत काफी खराब है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं और फोन काट दिया। उसके आधे घंटे बाद फोन कर बताया गया कि आपकी बहन दुनिया में नहीं रही। तब मैं अपने परिवार एवं गांव के कुछ गणमान्य जन के साथ बहन के ससुराल गए, जहां पर थाना पर काफी भीड़ लगा था।
देखा कि मेरी बहन सुनीता सफेद बोलरों के बीच वाली सीट पर मृत अवस्था पर पड़ी है। शव देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बहन को बहनोई दीपक, भैसुर सुरेन्द्र महतो, प्रकाश महतो, गोतनी सरिता देवी, मुनिया देवी, ननद देवंती देवी, फुलासो देवी, अंजू देवी, बिमला देवी, सास पनवा देवी ने षड्यंत्र कर मार दिया है।
पीड़ित के उक्त बयान के आधार पर जागेश्वर बिहार थाना में कांड क्रमांक 7/24 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्रवाद संख्या 214/24 मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने दीपक महतो को पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने के आरोप में दोषी पाने के बाद दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बहस की।
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