बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध-आरपीएफ
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। पूर्व मध्य रेलवे के हद मे सोनपुर रेल मंडल आरपीएफ टीम ने रेलवे में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दी है। अभियान के तहत आरपीएफ टीम ने बीते 7 सितंबर को सोनपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर अलार्म चेन पुलिंग के मामलों में कुल 7 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरपीएफ के अनुसार रेल मंडल के हाजीपुर पोस्ट द्वारा ट्रेन क्रमांक 12505 एवं 15549 से 2 आरोपी, थानाबीहपुर पोस्ट द्वारा ट्रेन क्रमांक 15934 से एक आरोपी, मानसी पोस्ट द्वारा ट्रेन क्रमांक 13228 से एक आरोपी, सोनपुर पोस्ट द्वारा ट्रेन क्रमांक 12565 से एक आरोपी एवं बछवाड़ा पोस्ट द्वारा ट्रेन क्रमांक 15203 एवं 13136 से 2 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए।
आरपीएफ के अनुसार सभी मामलों में संबंधित आरोपियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ सोनपुर मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है, जिससे न केवल ट्रेन परिचालन बाधित होता है, बल्कि रेल यात्रियों की सुरक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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