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ओडिशा सरकार ने बीएसकेवाई नए आवेदकों के लिए जारी की एसओपी

पीयूष पांडेय/बड़बिल (ओडिशा)। राज्य सरकार ने बीते 9 जनवरी को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) नया कार्ड के आवेदकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें पंचायत स्तर के अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की, जो आवेदनों का सत्यापन करेंगे।

जानकारी के अनुसार बीएसकेवाई से छूट गए ग्रामीण परिवारों को नवीन कार्ड के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) का नाम पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (18 वर्ष से अधिक) को हेड ऑफ फैमिली (एचओएफ) माना जाएगा। यदि किसी परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है या सदस्य की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य (18 वर्ष से अधिक) को एचओएफ माना जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी सदस्य परिवार की ओर से बीएसकेवाई नवीन के लिए आवेदन कर सकता है। आधार कार्ड में एचओएफ और परिवार के अन्य सदस्यों का पता ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। यदि आधार में विवाहित महिला सदस्य का पता एचओएफ के पते के समान नहीं है, तो 30 जून तक एचओएफ पते के साथ एक अद्यतन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।

बताया जाता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी परिवार के सदस्यों के लिए मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड) के अलावा, आवेदक के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिसके पास महत्वपूर्ण संचार प्राप्त करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्राप्त आवेदनों को क्षेत्रीय मुख्यालय सत्यापन हेतु भेजा जायेगा। आवेदक या एचओएफ के दिए गए पते के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत और ब्लॉक अधिकारी आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे।

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने 10 जनवरी को कहा कि भौतिक सत्यापन एक मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से पंचायत अधिकारी या बीडीओ द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन करने वाला अधिकारी परिवार के सदस्यों की जियो-टैग की गई समूह तस्वीर लेगा।

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