Advertisement

महुआटांड़ पंचायत में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू-एसडीओ

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में गोमियां प्रखंड के महुआटांड़ पंचायत के तुरी टोला एवं आस-पास के क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इससे संबंधित आदेश 16 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। उक्त जानकारी बेरमो के अनुमंडलाधिकारी (एसडीओ) अनंत कुमार ने दी।

एसडीओ के धारा 144 लागू होने के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करे। जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे एवं वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोर गुल न करें। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में वन्य जीव तेन्दुवा का विचरण करते हुए देखा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच काफी भय का माहौल है। रहिवासियों को उक्त खूंखार एवं हिंसक वन्य प्राणी से दूर रहने तथा आस-पास के क्षेत्रों में भीड़ जमा नही होने देने की आवश्यकता है।

इस आलोक में बेरमो अनुमंडल दंडाधिकारी (तेनुघाट) अनन्त कुमार द्वारा संतुष्ट होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महुआटांड़ थाना के महुआटांड पंचायत (तुरी टोला) एवं आस-पास के क्षेत्र में निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

जिसमें कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करें। आस-पास के क्षेत्रों में रहिवासियों द्वारा भीड़-भाड़ न लगायें, जिससे उक्त वन्य प्राणी को वहाँ से भागने में परेशानी हो। वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोरगुल न करे, जिससे भयभीत होकर किसी को क्षति पहुँचाने का प्रयास करे।

जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे। जंगल में अपने पालतु मवेशियों को कुछ दिनों तक न छोड़े, ताकि उसे शिकार न मिल पाये। उसे शिकार न मिलने पर वे दूसरे स्थलों के लिए पलायन कर जायेंगे।

उक्त क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवांछित रूप से प्रवेश करने पर एवं भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक है। यह आदेश 16 अप्रैल से अनवरत स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *