दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के आरोप में कसमार थाना के गर्री निवासी विवेक चौबे को सिद्ध दोषी पाया।

बताते चलें कि, सूचक पेटरवार थाना के हद में गागी निवासी शशि भूषण चौबे ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष 3 अक्टूबर 2020 को बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री की शादी विवेक चौबे के साथ 28 जून 2020 को हुई थी। उसकी पुत्री को उसका पति विवेक चौबे और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे।

इसे लेकर 3 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त विवेक चौबे ने सूचना दिया कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है। सूचना मिलने के बाद सूचक तुरंत कसमार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी की लाश फंदा में लटक रहा है। जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि, उसकी बेटी को मार कर टांग दिया गया है।

उक्त बयान के आधार पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एडीजे द्वितीय कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद कुमार ने अभीयुक्त विवेक चौबे को दहेज हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाया।

दोषी पाने के बाद अभियुक्त चौबे को 17 दिसंबर को तेनुघाट उपकारा भेज दिया गया। सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस की।

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