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हत्या के दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की अदालत ने जिला के हद में दुग्दा थाना क्षेत्र के कुरंबा रहिवासी मानस गोप को हत्या के आरोप में दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार उक्त वाद के सूचक बबलू कुमार देव ने दुग्दा थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उसका पुत्र आर्यवान देव 9 फरवरी 2023 की शाम से घर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। तब उसकी सुचना थाना प्रभारी को दी और खोज बीन करने का अनुरोध किया। पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी को सूचक ने बताया कि उसके साथ दो दिन पूर्व मानस गोप, भागीरथ गोप और भुवनेश्वर गोप ने झगड़ा किया था। साथ हीं धमकी दिया था कि तुमको बर्बाद कर देंगे। कहा था कि ऐसा हाल करेंगे कि जीवन भर पछताओगे।

पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों से पूछताछ किया गया। इस क्रम में आरोपी मानस गोप ने बताया कि उसने बबलू कुमार देव के पुत्र का गला दबाकर हत्या कर लास को कमलिया बांध के निकट कुआं में डाल दिया है। हत्या की बात मानस ने अपने भाई भागीरथ गोप एवं पिता भुवनेश्वर गोप भी बताई थी। आरोपियों की निशानदेही पर सूचक के पुत्र का शव कुरंबा कमलिया बांध के बगल स्थित कुआं से बरामद किया गया। इस तरह अभियुक्त ने सूचक के पुत्र को जबरन उठाकर हत्या कर शव कुआं में छुपाने का प्रयास किया।

उक्त बयान के आधार पर दुग्दा थाना में मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद फहीम किरमानी की अदालत ने अभियुक्त मानस गोप को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। वहीं साक्ष्य के अभाव में भागीरथ गोप और भुवनेश्वर गोप को रिहा कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिलीप कुमार सिन्हा ने बहस किया।

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