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सारण के जिला दंडाधिकारी ने किया 32 शस्त्र अनुज्ञप्ति को निरस्त

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने 19 फरवरी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 32 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निरस्त (रद्द) करने का आदेश पारित किया है।

जानकारी के अनुसार इन शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निरस्त करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विभिन्न कारणों यथा अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाना, अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण शस्त्र रखने में असमर्थता, स्वास्थ्यगत कारणों अथवा स्वेच्छा से शस्त्र त्याग करने के अनुरोध के संबंध में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किया गया। उक्त कार्रवाई विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्त शीघ्र जमा कराने का निर्देश भी दिया गया है।

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