प्रहरी संवाददाता/ गोमियां (बोकारो)। गोमिया (Gomia) प्रखंड के हद में नव घोषित गोमियां नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए नए नियम के मुताबिक टैक्स लगेगा। गोमियां नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर 15 जुलाई को एसआरआई पब्लिकेशन स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की सर्वे टीम द्वारा चार वार्डों के सर्वे काम को पूरा किया। टीम प्रमुख विक्रम कुमार तिवारी ने बताया कि गोमियां नगर परिषद खंड ख के वार्ड संख्या 1, 4, 5 व 6 का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है।
तिवारी ने बताया कि नए नियम के मुताबिक सर्वे किए गए मकानों, प्रतिष्ठानों को 15 डिजिट का होल्डिंग नंबर मिलेगा। यह नंबर यूनिक होगा, जो पूरे राज्य के रहिवासियों के लिए अलग-अलग होगा। वहीं पक्के-कच्चे मकान, एसवेस्टस-फ्रंट के मकान आदि के लिए अलग-अलग दर निर्धारित किए गए हैं। पूर्व में होल्डिंग टैक्स के अलावा, वाटर व होल्डिंग टैक्स लगेगा। अन्य स्थानों में रह रहे रहिवासियो को भी इस टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। सर्वे टीम में टैक्स कलेक्टर अजय कुमार रवानी, रौशन कुमार तिवारी, योगेश कुमार चौहान, मो. अयाज एवं मो. तबरेज आलम शामिल थे।
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