पीयूष पांडेय/बड़बिल (ओडिशा)। ओड़िया भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य भर में सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया में साइन बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
जानकारी के अनुसार यह निर्देश ओडिशा के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ज्ञात हो कि, आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार कुल साइन बोर्ड क्षेत्र का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा ओड़िया लिपि में लिखा होना चाहिए।
उपरोक्त अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने साइन बोर्ड मानदंडों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण पर 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। नियम का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया जाएगा और साइन बोर्ड ठीक करने के लिए 55 दिनों का समय दिया जाएगा। अगर वे फिर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो सुधार होने तक प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ओडिशा आवास एवं शहरी विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दुकानदारों और व्यवसायियों को नए नियम के बारे में जानकारी देने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर शहरी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ओडिया भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के राज्य के व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
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