अनुमंडलाधिकारी के निर्देश पर जैनामोड़ मार्केट व् तुपकाडीह में छापामारी

तेरह प्रतिष्ठानों में छापामारी कर 2400/रू अर्थदन्ड की वसूली की गई
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार के निर्देश पर 26 जून को बोकारो जिला के हद में जैनामोड़ तथा तुपकाडीह बाजार में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में कुल तेरह प्रतिष्ठानों से 2400 रुपए का अर्थदंड वसूला गया।

जानकारी के अनुसार जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा जैनामोड़ मार्केट एवं तुपकाडीह में कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 13 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर 2400/रू अर्थदण्ड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।

इस अवसर पर बोकारो जिला परामर्शी मो असलम द्वारा बताया गया कि कुछ दुकानदारों द्वारा बिना वैधानिक चेतावनी के सिगरेट बेच रहे हैं जैसे- गरम गोदाम, पेरिस, लाईटस, डनहिल, बुल्यू गोल्ड, ब्लैक आदि है। ऐसे सभी दुकानदारोें को चेतावनी दी गई और बताया गया कि भविष्य में बिना बैधानिक चेतावनी के सिगरेट व तम्बाकू पदार्थ मिलता हैं तो कोटपा अधिनियम की धारा-07 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इस नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार अगर पाया जाता है तो उसे 01 से 05 वर्ष तक का कारावास एवं 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एनपी सिंह द्वारा बताया गया कि झारखंड में पूर्णरूप से 11 ब्रांड के तम्बाकू उत्पाद के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढाया गया है। बावजूद इसके अब भी कुछ दुकानदार बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है।

प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान पराग, पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराम प्रिमियम पान मसाला आदि है।

इसका भण्डारण व बिक्री बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
निम्न उल्लंघनकर्ता से अर्थदंड बसूली गई:-
छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है :- अनिल साव, कन्हैया कुमार, सूरज सिंह, ललित कुमार, राकेश, परमेश्वर प्रसाद, अरुण कुमार, पंकज कुमार, नवीन मिश्रा, अमित कुमार शम्भू पांडेय। छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व जरीडीह थाना के पुलिस बल उपस्थित थे।

 228 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *