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बाल विवाह अभिशाप है विषय पर पीएमश्री +2 कसमार में गोष्ठी

रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में पीएमश्री +2 उच्च विद्यालय कसमार के प्रांगण में 8 नवंबर को बाल विवाह अभिशाप विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

जानकारी के अनुसार यहां प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट नई शिक्षा नीति- 2020 के नियमानुसार गठित लीगल लिटरेसी क्लब के तत्त्वावधान में बाल विवाह अभिशाप विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य फारुक अंसारी ने कहा कि बाल विवाह से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास प्रभावित होता है। अतः समाज को इस सम्बन्ध में जागरूक करने की आवश्यकता है। क्लब के नोडल शिक्षक डॉ रणजीत कुमार झा ने कहा कि बाल विवाह वैधानिक अपराध है। कहा कि संविधान के अनुसार विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

डॉ अवनीश कुमार झा ने कहा कि हम सब प्रण लें कि कसमार प्रखंड में कोई भी बाल विवाह न करे और न करवाए। इसके लिए हम सब मिलकर समाज को जागरूक करेंगे। सीमा ठाकुर ने कहा कि कम आयु में विवाह करने से सन्तान निर्बल होता है और माता-पिता भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ समाज के लिए बाल विवाह को त्यागना होगा। अन्त में सभी विद्यार्थियों ने शपथ लिया कि हम सब बाल विवाह नहीं करेंगे और न ही किसी को बाल विवाह करने देंगे।

गोष्ठी कार्यक्रम में शिक्षक रामबाबू शुक्ल, डॉ अवनीश कुमार झा, सुजाता कुमारी, नितेश कुमार, अशोक रजवार, सीमा ठाकुर, सुमन कुमारी, कैलाश कुमार, अजय कुमार दूबे, सीमा कुमारी, सुशीला कुमारी, रितेश कुमार महथा, रिशु कुमार, पूनम कुमारी आदि उपस्थित थे।

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