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जागरुकता शिविर में अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारियां दी गई

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। नालसा, झालसा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar srivastava) के निर्देशानुसार आजादी के 75वे वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम में 5 नवंबर को बोकारो जिला के हद में तेनुघाट, साड़म, होसीर, कासवागढ़, गोमियां आदि क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पंचायतो में अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के पैनल अधिवक्ता सुभाष कटरियार, मनोज कुमार चौबे के द्वारा मोबाइल वैन के साथ घर-घर घूम कर नागरिकों को संविधान द्वारा उनको प्रदत्त कानूनी सहायता, उनको पाने के तरीके, मूल अधिकारों सहित अन्य अधिकार, कर्तव्य, नालसा एवं झालसा द्वारा उनकी सहायता हेतु प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर अधिवक्ता सुभाष कटरियार लोगों को डायन प्रथा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी महिला को डायन कहना कानूनी अपराध होता है। ऐसा कहने वालों को जेल जाना पड़ता है।

वही अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने लोगों को अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारियां दी। मौके पर ग्रामीणों के बीच पर्चा का वितरण किया गया। उक्त आशय की जानकारी बेरमो अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम दीपक कुमार साहु ने दी।

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