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पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज दितीय अनिल कुमार ने पत्नी की हत्या के आरोप में सिद्ध दोषी पाने के बाद कसमार थाना के हद में धधकिया निवासी जितेंद्र कपरदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बताते चलें कि रामगढ़ जिला (Ramgarh district) के हद में गोला थाना निवासी गोपाल रजवार ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया था कि 15 जून 2015 में उनकी पुत्री रिंकी कुमारी की शादी जितेंद्र कपरदार के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद से ही उसके पति जितेंद्र कपरदार उसके साथ मारपीट किया करते थे।

साथ हीं बीस हजार रुपए की मांग किया करते थे। उसके बाद बेटी को घर से निकाल दिया। उन्होंने जमीन को बेचकर बेटी को बीस हजार रुपए दिया। फिर फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी जलकर मर गई है। जब वह कसमार आए तो देखें कि उनकी बेटी मरी हुई है। उन्होंने बताया कि उसके पति ने ही मेरी बेटी को मारपीट कर आग से जला कर मार दिया।

उक्त बयान के आधार पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर अनिल कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहो के बयान के बाद जितेंद्र कपरदार को हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया।

सिद्ध दोषी पाने के बाद जितेंद्र कपरदार को जिला जज दीतीय अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त जितेंद्र कपरदार को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस किया।

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