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एक भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे-के. रवि कुमार

प्रहरी संवाददाता/धनबाद (झारखंड)। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार धनबाद जिले के भ्रमण के क्रम में 29 जून को कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक जब बीएलओ मतदाता के घर-घर जाएं तो मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग अवश्य सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में विगत की विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग की विवरणी को नागरिकता हेतु वांछित दस्तावेज के रूप में माना गया है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सामान्यतः कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ जिले के ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण में भाग लिया। वेयर हाउस निरीक्षण के अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत उन्होंने जिला के हद में भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं मतदान केंद्र क्रमांक 210 गुरुनानक मध्य विद्यालय में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी मतदाता जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आगामी 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने भारत के संविधान के आर्टिकल 326 का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी पात्र का नाम नहीं छुटेगा। बातचीत के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 30 जून से मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।

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