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हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया

प्रहरी संवाददाता/रांची (झारखंड)। झारखंड हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए आवास बोर्ड के सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड में पदस्थापित सभी इंजीनियरों की संपति, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अर्जित की गई संपति की जांच की जाये।

उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता दीपेश निराला ने 22 मार्च को जगत प्रहरी को बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि उक्त अधिकारियों की संपति से संबंधित जांच रिपोर्ट छह सप्ताह में कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाये।

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