एस. पी. सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड की राजधानी में स्थित रांची नगर निगम के राजस्व शाखा की टीम द्वारा निगम क्षेत्र में लगातार होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस की जांच करते हुए विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
इस क्रम में बीते 10 फरवरी को निर्देशों की अवहेलना करने पर रांची के रोशपा टावर स्थित दो प्रतिष्ठानों वन स्टॉप सर्विस एवं पोज फर्नीचर को सील किया गया था। जिसके बाद 14 फरवरी को पोज फर्नीचर द्वारा ₹25 हजार जुर्माना के साथ-साथ नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया। जिसके बाद रांची नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिष्ठान पर किये गये सील को खोला दिया गया।
नगर निगम प्रशासक ने इसे लेकर नगवासियों से अपील की है कि सभी सम्मानित नागरिक अपने भवन के घृतिकर का भुगतान ससमय करें। यदि रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो त्वरित री-असेसमेंट करवाते हुए कमर्शियल होल्डिंग लेना सुनिश्चित करें। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें।अगर अपने भवन परिसर में किसी नई संरचना का निर्माण किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का पुनर्मूल्यांकन करवाना सुनिश्चित करें।
![]()













Leave a Reply