ई-पास में किया गया संशोधन, चिन्हित लोगों को पास से दी गई राहत

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। झारखंड (Jharkhand) में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब यह आगामी तीन जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ई-पास में कई संशोधन किया है।

राज्य के गृह कारा एवं आपदा विभाग द्वारा इस बाबत आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद 27 मई को बोकारो जिला उपायुक्त राजेश सिंह ने संशोधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसको लेकर बीते 27 मई की देर रात पत्र भी जारी किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि मीडिया कर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों तथा अन्य चिन्हित लोगों को ई-पास लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
ई-पास से इन्हें मिली छूट, पर वैध प्रमाण पत्र जरूरी-
केंद्र व राज्य सरकार (Central and State government) के अधिकारी व कर्मी के अलावा लोक उपक्रमों, बड़ी कंपनियों व फैक्ट्री कर्मी आ-जा सकेंगे। सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के अधिकारी, अधिवक्ता आइ कार्ड पर आवागमन कर सकेंगे। झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के अधिकारी/कर्मियों, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, फार्मास्यूटिकल व अन्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग, ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट करेंगे। गभर्वती, मरीज अटेंडेंट वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट कर सकेंगे। कोविड वैक्सीनेशन या टेस्ट कराने वाले लोग आइ-कार्ड लेकर जायेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी आई-कार्ड लेकर आवागमन कर सकेंगे।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जानेवाले टिकट व आइडी के साथ जा सकेंगे। परीक्षार्थी एडमिड कार्ड के साथ व परीक्षा से जुड़े लोग वैध पहचान पत्र के साथ आ-जा सकेंगे। इंटर एवं इंट्रा स्टेट मालवाहक वाहन को दी गयी है ई-पास से छूट। माइनिंग व इंडस्ट्री से जुड़े लोग आइ-कार्ड या ड्यूटी पास लेकर मूवमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, दूरसंचार से जुड़े लोग संस्थान द्वारा निर्गत आइकार्ड पर मूवमेंट करेंगे। अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई पास से छूट होगी। किसानों को निजी वाहन से कृषि उत्पाद लाने – ले जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की गतिविधि को ले इस्तेमाल होने वाले निजी वाहनों को पूर्व की तरह ई-पास लेने की आवश्यकता होगी।

 577 total views,  2 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *