एस. पी. सक्सेना/बोकारो। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशानुसार तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 के प्रभावी अनुपालन एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले के थाना क्षेत्रों में 28 अगस्त को छापेमारी एवं जांच अभियान चलाया गया। अभियान चास, नावाडीह, जागेश्वर बिहार एवं माराफारी थाना में चलाया गया।
जानकारी के अनुसार अभियान का नेतृत्व कोटपा एनफ़ोर्समेंट नोडल ऑफिसर के स्तर के पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश पहन, छतन महतो, सत्येंद्र पासवान एवं शमीम अंसारी द्वारा किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा कोटपा-2003 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गई।
बताया जाता है कि छापेमारी व् जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 14 दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई तथा कुल ₹4,300 का अर्थदंड वसूला गया। छापेमारी दल ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री पाए जाने पर कोटपा के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करें। साथ ही, निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी एवं चेतावनी चित्र के बिना सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना कोटपा की धारा 7 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को कोटपा-2003 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन से संबंधित सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिले में कोटपा-2003 के प्रभावी अनुपालन को लेकर नियमित रूप से जांच एवं प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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