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हत्या में दोषी पाने के बाद देवशरण महतो को आजीवन कारावास की सजा

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी के न्यायालय से हत्या के मामले में पेटरवार थाना क्षेत्र के ओरदाना रहिवासी अभियुक्त देवशरण महतो को दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

बताते चले कि पेटरवार थाना क्षेत्र के ओरदाना रहिवासी नीरज कुमार महतो ने थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया कि पांच जून 2023 को उसके पिता उपेंद्र महतो घर के छत पर सोए थे, वह भी सोया था। रात में लगभग 12 बजे तेज आवाज सुनकर उठ कर देखा कि अभियुक्त देवशरण महतो हाथ में एक धारदार हथियार से उसके पिता को मार दिया, जिससे उनके बाएं कनपटी से काफी खून बह रहा था। जब वह उसे पकड़ने गया तो वह भाग गया। कहा है कि जब वह अपने पिताजी के पास गया तो वे मर चुके थे। बयान में कहा गया कि पूर्व में भी अभियुक्त देवशरण उसके पिता को मारने की धमकी देते रहता था।

उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में कांड संख्या 79/2023 दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्रवाद संख्या 422/2023 मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम फहीम किरमानी की न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या करने के आरोप में दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त देवशरण महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने मामले में बहस की एवं उनके साथ सूचक के अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद ने भी बहस की।

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