फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रतिबंधित

एस.पी.सक्सेना/ बोकारो। झारखंड (Jharkhand) में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक साल तक के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शेहरत, पान पराग प्रीमियम पान मसाला आदि शामिल है। उक्त आलोक में 12 मई को बोकारो (Bokaro) उपायुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर जिले में 11 तरह के मैग्निशियम कार्बोनेट युक्त वाले पान मसाला ब्रांड का उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के सिविल सर्जन, अनुमंडलाधिकारी चास एवं बेरमो (तेनुघाट), खाद सुरक्षा पदाधिकारी चास एवं तेनुघाट, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन अपने-अपने क्षेत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ग्यारह तरह के ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी अधिनियम 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। क्योंकि मैग्निशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है।

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