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अनुचित कारणों से चैन खींचना रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध-रेल प्रशासन

सोनपुर मंडल में चैन पुलिंग मामले में दस दिनों में 63 घटनाओं में पकड़े गए 64 आरोपी

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। पूर्व मध्य रेलवे के हद में सोनपुर रेल मंडल में रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार सख्त निगरानी और अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सितंबर माह के प्रथम दस दिनों के भीतर अलार्म चैन पुलिंग (एसीपी) के 63 घटनाओं का सफलता पूर्वक उद्भेदन किया गया। इन सभी मामलों में 64 आरोपियों को पकड़ा गया।

रेल प्रशासन के अनुसार अलार्म चैन पुलिंग की उपरोक्त सभी घटनाएं बीते एक सितंबर से 10 सितंबर के बीच घटी थी। इन मामलों में दोषियों पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए ₹10,000 का जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि रेलवे अनावश्यक अलार्म चैन पुलिंग जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि यह न केवल ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।

सोनपुर मंडल प्रशासन ने रेल यात्रियों से अपील की है कि अलार्म चैन पुलिंग का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाए। अनुचित कारणों से चैन खींचना रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन ने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे कृत्यों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और आगे भी कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। कहा कि रेलवे प्रशासन सभी यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करता है, ताकि ट्रेनों का संचालन समय पर एवं सुचारू रूप से हो सके। सभी यात्री सुरक्षित एवं सुखद यात्रा का अनुभव कर सकें।

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