सारण जिला के 37 परीक्षा केंद्रों पर 17916 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल
अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आगामी 13 सितंबर को एक पाली में मध्याह्न 12 बजे से 2 बने तक आयोजित किया जायेगा। परीक्षा सारण जिला मुख्यालय छपरा, अनुमंडल मुख्यालय मढ़ौरा एवं अनुमंडल मुख्यालय सोनपुर के 37 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।
प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर 11 सितंबर को जिला मुख्यालय छपरा के प्रेक्षागृह में सारण के जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने संयुक्त ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सभी केंद्राधीक्षकों, स्टैटिक दंडाधिकारी- सह- प्रेक्षक, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, जोनल पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी को परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी संबंधित केन्द्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाऐंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जांचोपरांत, उनके प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने देंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र की मोबाइल जैमर कराने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सीट प्लान इस तरह किया जाय कि परीक्षार्थी के बीच की दूरी कम से कम तीन फीट आवश्यक हो तथा उसकी एक प्रति परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। कहा गया कि परीक्षा कक्ष में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी हीं बैठाये जाऐंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने का निर्देश दिया। कहा कि इसके लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक जिम्मेदार होंगे। परीक्षा के संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, जोनल पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ 1/4 सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटा पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा समाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। बताया गया कि कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि सभी परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया जाएगा।
![]()













Leave a Reply