दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को बारह वर्ष सश्रम सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में रंजीत कुमार चौधरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि सूचिका ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया था कि उसके साथ बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह रहिवासी रंजीत कुमार चौधरी ने घर बेचने के नाम पर बहला फुसला कर ले गए और बाजबरन शारीरिक शोषण और दुष्कर्म किया। साथ ही जेवर और रुपए भी छीन लिया। बताया कि उसे गाड़ी में लेकर धनबाद ले जाया गया।

जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराया गया। उक्त परिवाद पत्र को जांच साक्ष्य के लिए थाना भेजा गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी चौधरी को सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

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