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नियमों का पालन नहीं करनेवाले मीट एवं चिकन दुकानदारों को नोटिस जारी

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। बोकारो जिला उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो के निर्देशानुसार 2 नवंबर को जिला के हद में पिंड्राजोरा एवं चास थाना क्षेत्र में संचालित मीट एवं चिकन दुकानों में सघन जांच अभियान चलाया गया।

बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा एवं पूजा कुमारी द्वारा पिंड्राजोरा थाना के गश्ती दल की उपस्थिति में दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस नहीं लेने वाले खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया।

इस दौरान दुकानदारों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मीट एवं चिकन दुकानों के संचालन संबंधी नियमों एवं मानकों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मीट एवं चिकन दुकानों का संचालन निर्धारित स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप करना अनिवार्य है।

ज्ञात हो कि एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार दुकानदार को खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त करने से पूर्व स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करना तथा दुकान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। खुले में मांस काटकर अथवा गीले कपड़े में लपेटकर या लटकाकर बेचना सख्त मना है। मीट की दुकान सब्जी अथवा मछली की दुकान के समीप नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकान धार्मिक स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।

धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के विपरीत दिशा में होने पर यह दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। दुकान का दरवाजा चिकने एवं गैर-अवशोषक सतह वाला, स्वतः बंद होने योग्य तथा काले शीशे से युक्त होना चाहिए। दुकान की ऊंचाई कम-से-कम 3 मीटर तथा वातानुकूलित दुकान की ऊंचाई कम-से-कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। दुकान की दीवारों पर 5 फीट की ऊंचाई तक अभेद्य एवं चमकदार टाइल्स लगाई जानी चाहिए, ताकि सफाई आसानी से की जा सके।

दुकान का फर्श अभेद्य एवं फिसलनरहित होना चाहिए तथा उस पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। मांस काटने वाले चाकू एवं अन्य धारदार उपकरण जंगरोधी स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। दुकान में मांस की प्रकृति (झटका/हलाल) स्पष्ट रूप से अंकित साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए। दुकान में IS:500 अथवा IS:4251 मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

निर्देश के अनुसार यदि मांस को 48 घंटे से अधिक समय तक संग्रहित किया जाना है, तो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए डिस्प्ले कैबिनेट अथवा रेफ्रिजरेटर/फ्रीजिंग कैबिनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। मक्खियों से बचाव के लिए एयर कर्टेन, फ्लाई ट्रैप आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान में क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। दुकान एवं उपकरणों की सफाई तथा कीटाणुशोधन के लिए 82 डिग्री सेल्सियस गर्म एवं ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिवर्ष मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र बनवाकर परिसर में अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। पशु अपशिष्ट के उचित निस्तारण के लिए दुकान परिसर में ढक्कन युक्त कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

निरीक्षण क्रम में अधिकारियों द्वारा सभी मीट एवं चिकन दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त कर ही दुकान का संचालन करें। उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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