तेनुघाट जेल में बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा एवं प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar Srivastava) के निर्देश पर 17 अप्रैल को बोकारो जिला के हद में तेनुघाट जेल में ऑनलाइन (Online) जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा व्यवहार न्यायालय तेनुघाट से किया गया।

तेनुघाट जेल में आयोजित इस ऑनलाइन या आभासी जेल अदालत में वादों के निष्पादन हेतु एक बेंच का गठन किया गया था। जिसके सदस्य एसीजेएम विशाल गौरव और अधिवक्ता रीतेश कुमार जयसवाल मौजूद थे। उक्त जेल अदालत में वादों के निष्पादन के लिए एक भी आवेदन नही दिया गया था।

इसलिए एक भी मामलों का निष्पादन नहीं हुआ। साथ ही जेल में एक आभासी या ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन व्यवहार न्यायालय तेनुघाट से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से किया गया।

इस जागरूकता कार्यक्रम (Program) में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम विशाल गौरव के द्वारा तेनुघाट जेल के बंदियो को अधिकार एवं कर्तव्य कि जानकारी देते हुए कहा गया कि जहां आपका अधिकार है वहीं कर्तव्य भी है।

जिस प्रकार रोड पर चलना आपका अधिकार है, वहीं रोड के बाएं ओर चलना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा।

शिविर में दहेज उत्पीड़न एवं मोटरयान दुर्घटना के बारे में जानकारियां दी गई। बंदियों को बताया गया कि आप अपने को सुधार कर जेल से बाहर निकले, ताकि बाहर निकालने के बाद आप दूसरों को गलत काम करने से रोके। मौके पर प्रभारी जेलर नीरज कुमार, विजय कुमार आदि मौजूद थे।

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