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सारण जिले के गैस एजेंसियों पर 67 दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

गैस वितरण के समय विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए मिली जिम्मेवारी

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिले में स्थित प्रत्येक गैस एजेंसी पर गैस वितरण के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 67 दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जानकारी के अनुसार इस संबंध में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है। कहा गया है कि गैस एजेंसियों द्वारा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर 21 दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो प्रतिदिन के स्टॉक एवं वितरण पर नजर रखेंगें।

रसोई गैस के पारदर्शी तरीके से वितरण और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने 12 मार्च को एलपीजी आपूर्त्तिकर्त्ता कंपनियों के प्रबंधन व् प्रतिनिधियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं मार्केटिंग ऑफिसर्स के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर उपरोक्त जानकारी दी गई।

बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि एलपीजी सिलिंडर के आपूर्त्ति की कोई समस्या नहीं है। इसका वितरण पारदर्शी एवं नियंत्रित तरीके से किया जा रहा है। बैठक में उपभोक्ताओं को इस आशय की जानकारी देने के लिये सभी गैस एजेंसी के बाहर बैनर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं मार्केटिंग ऑफिसर्स को लगातार फील्ड में रहकर गैस वितरण पर नजर बनाये रखने का निर्देश दिया। इस निर्देश के आलोक में सभी मार्केटिंग ऑफिसर प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक गैस एजेंसी का निरीक्षण कर दैनिक प्रतिवेदन भेजेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी भी निरंतर नजर रखेंगे।

कहा गया कि रसोई गैस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को लेकर जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या – 06152-245023 पर क्रियाशील सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक गैस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या की जानकारी दिया जा सकता है।

नियंत्रण कक्ष में दो पालियों में किये गये हैं नोडल अधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त

गैस से जुड़े समस्या समाधान को लेकर सारण जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष में दो पालियों में नोडल अधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त किए हैं। किसी भी स्तर पर गैस की कालाबाजारी का मामला संज्ञान में आने पर एसेंसियल कमोडिटी एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई होगी।

बैठक में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, एचपीसीएल, बीपीसीएल एवं आईओसीएल कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं मार्केटिंग ऑफिसर जुड़े थे। जिला प्रशासन ने जिला वासियों से अपील है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें।

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