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जानलेवा हमला मामले में 12 आरोपियों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम फहीम किरमानी की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में 12 अभियुक्तों को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार उक्त मामले में सजा पाने वालों में जिला के हद में कसमार थाना क्षेत्र रहिवासी मोहम्मद शाहिद अंसारी, शेखावत उर्फ सहावत अली अंसारी, मोहम्मद रिजवान अंसारी, इस्माइल अंसारी, मोहम्मद शौकत अंसारी, नसीम उर्फ वसीम अंसारी, शेर मोहम्मद अंसारी, मो. फिरोज अंसारी, कौसर अली, तौकीर उर्फ तौकीर अंसारी, साहजन उर्फ सहजावन अंसारी और छोटे लाल अंसारी शामिल हैं।

बताते चलें कि कसमार थाना क्षेत्र के गर्री रहिवासी जुबेदा खातून ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि बीते 25 सितंबर 2017 की रात्रि लगभग 11 बजे शाहिद अंसारी व् अन्य उनके घर आया और बोला कि कल तुम सभी गर्री का घर छोड़कर सभी परिवार भाग जाओ, वरना जान से मार देंगे और पूरे परिवार की संपत्ति लूट लेंगे। पुनः 26 सितंबर 2017 को दिन के 11 बजे सूचक के देवर कलीम अंसारी के घर पर जमीन की पंचायती करने के बहाने उसके पति जैनुल आबेदीन को बुलाया गया।

वहां पहुंचते ही शेखावत अंसारी, रिजवान अंसारी, इस्माइल अंसारी, वसीम अंसारी, तौकीद अंसारी, शेर मोहम्मद अंसारी, अजीमुद्दीन अंसारी, तस्लीम अंसारी, फिरोज अंसारी, कौशर अंसारी, समशूल अंसारी, तौकीर अंसारी, सहजन अंसारी, छोटेलाल अंसारी, जलील अंसारी सहित अन्य 10-15 जो अपने साथ तलवार, टांगी, लोहे की रॉड, लाठी-डंडा बोलेरो गाड़ी में छुपा कर रखे थे, जान मारने की नीयत से हमला कर दिया।

आरोप है कि इस दौरान अभियुक्तों ने घर में घुसकर बदसलूकी करने का प्रयास किया। विरोध करने पर जैनुल आबेदीन, आलम अंसारी, हदीस अंसारी, कलाम अंसारी, हुसैन अंसारी, करीमुन निशा, मुख्तारुन निशा, शहजाद अंसारी सहित कई सदस्यों को मारकर जख्मी कर दिया। शेखावत अंसारी द्वारा घर में रखा बक्सा तोड़कर 50 हजार रुपये, मोबाइल एवं गले का सोने का चेन छीन लेने का भी आरोप है।

इस बयान के आधार पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज प्रथम फहीम किरमानी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बहस की।

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