गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिले की एकमात्र महिला विधायक के लिए 6 अक्टूबर का दिन खास बन गया। जब वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानस कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन के एक केस में राजापाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी दास को दोष मुक्त किए जाने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार घटना वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान की बतायी जा रही है। हाजीपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देने के आरोप में तत्कालीन वैशाली जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिमा कुमारी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नगर थाना कांड संख्या 237/14 मे आरोपित किया गया था। कांड का सूचक तत्कालीन अंचला अधिकारी हाजीपुर चंद्रमा राम थे। अभियोजन की ओर से पांच सक्षियो ने गवाही दी।
विद्वान विशेष न्यायाधीश मानस कुमार ने वृहत्तर सुनवाई के उपरांत आरोपित विधायक को दोष मुक्त करते हुए बड़ी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से कांग्रेस विधि सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष व् वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ शर्मा तथा युवा अधिवक्ता संजीव कुमार, मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता श्याम नाथ सुमन, उमाकान्त पांडेय एवं मुंशी नाजिया खातून का सहयोग लिया।
विधायक प्रतिमा कुमारी दास वैशाली जिले से कांग्रेस की एकमात्र विधायक है। न्यायालय द्वारा रिहाई के बाद महिला विधायक दास ने बताया की उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वे हमेशा जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी।
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