पटाखों पर SC का फरमान, 2 घंटे ही जलेंगे

साभार/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि ग्रीन पटाखे की शर्त केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए है और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य पटाखे जलाए जा सकेंगे। कोर्ट ने साथ ही पटाखा फोड़ने के दो घंटे में समय बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले दिए गए अपने फैसले में पटाखा फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय में बदलाव की तमिलनाडु सरकार की अपील पर एक नया निर्देश जरूर जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में दिवाली के दौरान दो घंटे पटाखा छोड़ने का समय राज्य सरकार तय कर सकती है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर धार्मिक परंपरा का हवाला देते हुए सुबह से समय पटाखा फोड़ने की इजाजत मांगी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली-एनसीआर में ही जलाए जाएंगे और यह देश के अन्य हिस्सों पर लागू नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने वकील बी विनोद खन्ना के मार्फत याचिका दायर कर शीर्ष अदालत के इस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से लेकर सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिए गए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री को इजाजत दे दी थी। SC ने अपने फैसले में कहा था कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कम आवाज वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी है, जिनसे देशभर में कम उत्सर्जन होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन बाद ही दिवाली का त्योहार है। दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए कोर्ट ने टाइम भी तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

 


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