लालू की जमानत याचिका खारिज

साभार/ रांची। चारा घोटाला मामले में दोषी करार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। जमानत पर बाहर लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने लालू से 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है। गौरतलब है कि इलाज के लिए लालू फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

इससे पहले कोर्ट ने 10 अगस्त को 20 अगस्त तक के लिए लालू की प्रविजनल बेल बढ़ा दी थी। चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव रांची जेल में सजा काट रहे थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पहले नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में उनका इलाज चला। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब वह मुंबई से वापस रांची के राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे जहां उन्हें सबसे पहले भर्ती कराया गया था।

वहीं, दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने आईआरसीटीसी के होटेलों के आवंटन में धन शोधन के मामले में लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटेलों का प्रबंधन ठेका एक निजी कंपनियों को देने में कथित भ्रष्टाचार का है। मामले के अनुसार रेल मंत्री के पद पर रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने इंडियन रेलवे केटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) द्वारा संचालित दो होटेलों (रांची और पुरी) का ठेका सुजाता होटेल्स को दिया। आरोप है कि इन होटेलों के ठेके देने के बदले में एक बेनामी कंपनी के जरिए पटना में तीन एकड़ का भूखंड लिया गया।

 


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