बिना निर्दिष्ट चेतावनी वाला सिंगल सिगरेट बेचा तो होगी कार्रवाई

सिगरेट का विज्ञापन का पोस्टर दुकान में लगाया तो कार्रवाई निश्चित

एस. पी. सक्सेना/बोकारो। नियमित जांच अभियान के दौरान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट के तहत 10 अप्रैल को सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़, कोआपरेटिव कॉलोनी, उकरीद एवं बस स्टैण्ड बोकारों में की गई।

जानकारी के अनुसार उक्त छापामारी के दौरान कुल 103 दुकानों की जांच की गई। जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया, उसको कोटपा – 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 22 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3550 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

इस अवसर पर जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट अथवा खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है।

इस लिये सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट की विक्री न करें अन्यथा उक्त धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा – 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।

जिला नोडल पदाधिकारी डॉ सेलिना टूडू ने बताया कि बार बार दुकानदार को चेतावनी देने के बाद भी कुछ दुकानदार अभी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार कर रहे है, जो उक्त धारा का उल्लंघन है।

ऐसे सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वह अपने दुकानों पर सिगरेट वाला प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगवायें, अन्यथा कम्पलेन फाईल करते हुये कानूनी कारवाई की जायेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना की गस्ती बल साथ में उपस्थित थे।

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