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पिट्स मॉडर्न विद्यालय के बच्चों को दी गयी ऑनलाइन कानूनी जानकारियां

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं बोकारो प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (District Judge Pradeep Kumar Srivastava) के निर्देश पर 22 जनवरी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय से पिट्स मॉडर्न विद्यालय गोमियां के बच्चों को ऑनलाइन कानूनी जानकारी दिया गया।

अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम दीपक कुमार साहू के द्वारा पिट्स मॉडर्न विद्यालय गोमियां के बच्चों को ऑनलाइन कानूनी जानकारियां दी गई।

कानूनी जानकारियां देते हुए एसडीजेएम साहू ने शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया कि इसमें बताया गया है कि हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो।

उन्होंने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, मगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वह काम करते नजर आते हैं। आप उन्हें भी शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ताकि वह भी पढ़ाई कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों (Government schools) में तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होता ही है, मगर जो प्राइवेट विद्यालय (Private school) हैं उनमें भी 25 परसेंट ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी मुफ्त शिक्षा दिया जाता है।

अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप उसकी जानकारी अपने विद्यालय के शिक्षकगणों के द्वारा तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में आकर अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव (Secretary) को आवेदन देकर जानकारी दें। ताकि उसकी शिक्षा का अधिकार उसे प्राप्त हो।

इस अवसर पर एसडीजेएम (SDJM) ने बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। वहीं बच्चों को पैनल अधिवक्ता सुभाष कटरियार, वकील महतो एवं विनोद गुप्ता ने भी कानून (Law) की बहुत सारी जानकारियां देते हुए उन्हें पढ़ाई करने पर विशेष ध्यान देने को कहा और कहा कि वह अपने से बड़ों का मान सम्मान करें। साथ हीं छोटो से प्यार से बातें करें।

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