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दिवाली पर नहीं मिलेंगे दिल्ली-NCR में पटाखे : SC

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर के बाद पटाखों की बिक्री फिर से शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने सितंबर में पहले कहा था कि नवंबर से पटाखों की बिक्री पर बैन हटाया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना चाह रही है।

 

जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले साल के अपने उस आदेश को बहाल करे, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटाई थी। कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में लाइसेंस दिए जाने की बात कही थी। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा 500 अस्थायी लाइसेंस ही दिए जा सकेंगे। अब कोर्ट ने पूरी तरह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है।

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