बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं बोकारो जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार बोकारो जिला (Bokaro district) विधिक सेवा समिति के सचिव लकी सोरेन तिग्गा के साथ प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी द्वारा 29 सितंबर को बालिका उच्च विद्यालय ओरदाना एवं बालिका उच्च विद्यालय पेटरवार में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

बोकारो जिला विधिक सेवा समिति के सचिव लकी सोरेन तिग्गा ने कानूनी जागरूकता शिविर में कनून की जानकारी देते हुए डायन प्रथा अधिनियम के बारे में बताया कि किसी को डायन कह कर प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है।

डायन कह कर प्रताड़ित करने वालों की जमानत नहीं होती है। उन्हें जेल मिलती है। वही अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक ओर आपका अधिकार है, वही आपका कर्तव्य भी है।

इसलिए अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा रही है।

मौके पर प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी रश्मि चंदेल, समीरा खान, शिवांगी प्रिया, साक्षी श्रीवास्तव, सुमित कुमार वर्मा, रूपम स्मृति टोपनो, परिधि वर्मा, प्रशांत गुप्ता, अमित आकाश सिन्हा, श्वेता सोनी एवं मीनाक्षी वर्मा ने भी दहेज प्रथा अधिनियम, एनआई एक्ट, भ्रूण हत्या सहित छात्राओं को कानून की कई जानकारियां दी। मंच संचालन अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता सुभाष कटरियार, वकील महतो, कुंदन कुमार आदि ने भी कानून की जानकारियां दी।

इससे पूर्व विद्यालय की छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के दर्जन भर शिक्षिका भी मौजूद थी। उक्त बातों की जानकारी बेरमो अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम दीपक कुमार साहू ने दिया।

साहू ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अमृत महोत्सव एवं विधिक जागरूकता शिविर अनुमंडल के सभी प्रखंडों में लगेगी। जिसके लिए सभी पैनल अधिवक्ता, रिमांड अधिवक्ता, मध्यस्था अधिवक्ता सहीत पीएलवी के सदस्यो को भी दी जा रही है।

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